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बिना सेट टॉप बॉक्स देखते हैं TV, जरूरी खबर

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बिना सेट टॉप बॉक्स के केबल टेलीविजन देखने वाले उपभोक्ताओं को इसी महीने से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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केबल की बढ़ी हुई दरों से देशभर में 12 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे और यह सभी छोटे शहर या ग्रामीण इलाके के हैं। केबल टेलीविजन देखने वाले करीब 70 फीसदी उपभोक्ताओं के पास सेट टॉप बॉक्स नहीं है।

केबल टेलीविजन विशेषज्ञों के मुताबिक नई दरों के लागू होने से इन उपभोक्ताओं को केबल टीवी देखने के लिए मनोरंजन कर व सेवा कर समेत 150-400 रुपये प्रतिमाह तक चुकाना पड़ेगा।
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अगर कोई उपभोक्ता सिर्फ 30 फ्री टू एयर चैनल देखता है, तो उसे 150 रुपये प्रतिमाह तक देना होगा। अगर कोई उपभोक्ता 30 फ्री टू एयर और 20 से अधिक पे चैनल देखता है तो उसे 400 रुपये प्रतिमाह तक देने होंगे।

ट्राई की दर काफी अधिक

केबल टीवी मामले के विशेषज्ञों के मुताबिक ट्राई की यह दर काफी अधिक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे शहरों व ग्रामीण इलाके में रहने वाले केबल टीवी उपभोक्ताओं को सेट टॉप बॉक्स लगाने के लिए न तो सरकार की तरफ से और न ही मल्टी सिस्टम ऑपरेर्ट्स की तरफ से कोई विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया।

अब इन उपभोक्ताओं को सेट टॉप बाक्स नहीं लगाने की वजह से केबल टेलीविजन के लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे शहरों व ग्रामीण इलाके में रहने वाले उपभोक्ताओं को पे चैनल, फ्री टू एयर, बुके व बेसिक पैकेज की कोई जानकारी नहीं है।
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नहीं है पूरी जानकारी

मल्टी सिस्टम ऑपरेर्ट्स की तरफ से इस मामले में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम या अभियान का आयोजन नहीं किया जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक सेट टॉप बाक्स की खुले बाजार में बिक्री के बारे में उपभोक्ताओं को पता नहीं होने से भी उपभोक्ता इसे नहीं लगा पाते हैं। सेट टॉप बॉक्स एक बार खराब होने पर इसके रिपेयर की जानकारी भी उपभोक्ताओं को नहीं है।


इस तरह होंगी नई दरें

नई दरों के मुताबिक 30 फ्री टू एयर चैनल देखने पर उपभोक्ताओं को 117 रुपये, 30 फ्री टू एयर और 20 पे चैनल देखने पर 234 रुपये तो 30 फ्री टू एयर और 20 से अधिक पे चैनल देखने पर 292 रुपये प्रतिमाह देने होंगे।

इनमें सेवा कर और मनोरंजन कर शामिल नहीं है। सेवा और मनोरंजन कर को शामिल करने के बाद प्रतिमाह 400 रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।
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