अनचाही कॉल पर लगाम नहीं लगाने वाली कंपनियों पर अब ट्राई सख्त हो गया है। टेलीकॉम नियामक ने साफ तौर पर कंपनियों से कहा है कि वह नियमों की अनदेखी न करें।
यदि वह गलत तरीके से टेलीमार्केटिंग कर ग्राहकों को परेशान करेंगी, तो उन पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उनके सभी तरह की टेलीकॉम सेवाएं नियमों के अनुसार बंद कर दिए जाएंगे।
ट्राई ने इस दिशा में कदम भी उठाना शुरू किया है। टेलीकॉम नियामक ने सितंबर से अभी तक 12 रियल एस्टेट कंपनियों की टेलीकॉम सेवाएं बंद भी कर दी है। इसके अलावा 13 टेलीकॉम ऑपरेटर पर जुर्माना भी लगाया है।
अनचाही कॉल पर लगाम कसने के मामले पर ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि हमने साफ तौर पर कंपनियों को कह दिया है, कि वह टेली मार्केटिंग केवल नियमों के तहत ही करें।
यदि ऐसा वह नहीं करेंगे, तो उनके टेलीफोन सेवाओं के साथ-साथ इंटरनेट आदि के भी कनेक्शन कट जाएंगे। अधिकारी के अनुसार इस दिशा में हमने कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। पिछले छह सितंबर से 26 नवंबर के बीच कंपनी ने देश की 12 रियल एस्टेट कंपनियों के सभी तरह के कनेक्शन काट दिए हैं।
अधिकारी ने बताया कि हम हर हफ्ते कंपनियों के खिलाफ आ रही शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि कंपनियां चेतावनी देने के बाद भी उचित तरीका अपनाती है, तो उन पर जुर्माने का साथ-साथ कनेक्शन काटने कार्रवाई करना ही होगा।
ट्राई के नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के खिलाफ यदि अनचाही कॉल की शिकायत आती है, उसमें यह साबित होता है, कि वह कंपनी नियमों के तहत टेलीमार्केटिंग नहीं कर रही है, तो उसकी प्रत्येक शिकायत पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान है।