आईटी इंडस्ट्री द्वारा अपने ग्राहकों के लिए विदेशों में सॉफ्टवेयर विकसित करने पर होने वाली आय पर आयकर में छूट मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा विदेशों में अपने कर्मचारियों की नियुक्ति से होने वाली आय को टैक्स छूट के दायरे में लाने की बात कही है। यह छूट आयकर अधिनियम के तहत सेक्शन 10 ए, 10 एए और 10 बी के तहत मिलेगी। हालांकि यह सुविधा सॉफ्टवेयर विकसित करने के तहत होगी।
गुरुवार को सीबीडीटी चेयरमैन पूनम किशोर सक्सेना ने संवाददाताओं को बताया कि इंडस्ट्री की तरफ से कई मामलों को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसे देखते हुए सरकार ने प्रमुख मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। यह प्रावधान मौजूदा कानून में ही है, जिसे केवल स्पष्ट किया गया है। सरकार ने इसके अलावा इंडस्ट्री के तहत इंजीनियरिंग और डिजाइन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाग माना है। जिसके तहत उसे सुविधा मिलेगी। सरकार ने कुल सात मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया है।