सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के नियामगिरि में वेदांता समूह के बॉक्सइट खनन इकाई में काम पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में संबंधित ग्राम पंचायतों की ओर से मंजूरी (क्लीयरेंस) मिलने तक यहां काम को रोके रखा जाए।
साथ ही कोर्ट ने दोनों जिलों की ग्राम सभाओं को तीन महीने के भीतर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के निवास सहित खनन से संबंधित सभी मुद्दों पर फैसला लेने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति आफताब आलम, केएस राधाकृष्णन व रंजन गोगोई की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ग्राम सभाओं की रिपोर्ट मिल जाने के दो माह के भीतर इस मामले में कार्रवाई की जाए।