भारी आर्थिक तंगी झेल रही किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ताजा घटनाक्रम में एक स्थानीय स्पेशल कोर्ट (आर्थिक अपराध) ने माल्या को कर्मचारियों के वेतन से की गई टीडीएस की कटौती को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराने के मामले में समन जारी किया है। आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में आपराधिक मामला दायर किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2009-10 में माल्या के कर्मचारियों के वेतन से काटे गए 74.94 करोड़ रुपये टीडीएस को आयकर विभाग के यहां जमा नहीं कराया गया था। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किए जाने पर इस बकाये राशि में विभाग की ओर से 23.70 करोड़ रुपये का ब्याज भी जोड़ा गया है।
कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 278बी और 276बी के तहत मामले को संज्ञान में लेते हुए यह कार्रवाई की है। धारा 276बी के तहत न्यूनतम तीन माह और अधिकतम सात साल तक अर्थदंड के साथ सश्रम कैद की सजा का प्रावधान है।