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नए लिस्टिंग नियम 1 अक्तूबर से होंगे लागू

Mon, 04 Aug 2014 09:01 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टेड कंपनियों के लिए नए कॉरपोरेट गवर्नेंस नार्म्स 1 अक्तूबर से लागू करेगा।
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सेबी प्रमुख यूके सिन्हा ने सोमवार को एक सम्मेलन से इतर पत्रकारों को बताया कि लिस्टिंग एग्रीमेंट रेगुलेशंस 1 अक्तूबर से लागू होंगे। सेबी ने इस वर्ष अप्रैल में लिस्टेड कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस नार्म्स जारी किए थे।
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इसमें माइनारिटी शेयर धारकों और विदेशी शेयरधारकों के साथ समान व्यहार सुनिश्चित करने, निवेशकों के हितों की रक्षा और डिस्क्लोजर को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं।
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