बाजार नियामक सेबी ने डिफाल्टर को जेल भेजने के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए बृहस्पतिवार को थाणे के एक निवासी को छह माह के लिए जेल भेज दिया।
यह व्यक्ति धोखाधड़ी की गतिविधि में शामिल होने के मामले में लगाए गए 1.64 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहा था।
सेबी अधिनियम में संशोधन के जरिए सेबी को ज्यादा ताकतवर बनाए जाने के बाद यह पहला बड़ा मामला है, जिसमें बाजार नियामक ने डिफाल्टर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।