समूचे वित्तीय तंत्र को साझा नो योर क्लाइंट (केवाईसी) सिस्टम मुहैया कराने के लिए सेबी ने सोमवार को मानकों को अधिसूचित किया है।
इससे कंपनियां केवाईसी ब्यौरा वित्तीय क्षेत्र के दूसरे नियामकों के नियमन के तहत आने वाली कंपनियों से भी साझा कर सकेंगी।
अब तक केवाईसी सूचनाएं साझा करने की सुविधा सेबी के नियमन के तहत आने वाली कंपनियों को ही उपलब्ध थी। पूंजी बाजार में करीब 2 करोड़ निवेशकों की केवाईसी सूचनाएं सेबी के सेंट्रलाइज्ड केआरए सिस्टम पर उपलब्ध हैं।