भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राइजिंग एग्रोटेक द्वारा निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी कर रकम जुटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों को अगले आदेश तक बाजार में कारोबार करने से भी रोक दिया है।
सेबी ने पाया है कि कंपनी ने 996 निवेशकों को तरीजीही (प्रिफरेंशियल) शेयर जारी कर 1.35 करोड़ रुपये जुटाने की प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी के मुताबिक 50 से अधिक व्यक्तियों को शेयरों के एलाटमेंट करने के लिए किसी भी कंपनी को पब्लिक इश्यू लाना पड़ता है। इसके अलावा इसके लिए कंपनी का किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना भी जरूरी है।