सहारा समूह पर सुप्रीम कोर्ट ने और शिकंजा कस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी संपत्ति की आंकलन रिपोर्ट सौंप दे।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि तीन सप्ताह के भीतर अपनी संपत्ति से संबंधित सारी जानकारी सेबी को सौंप दें। साथ ही सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य निदेशकों को बिना अनुमति के देश न छोड़ने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बहुत हाइड एंड सीक का खेल बहुत समय से खेल रहे हैं। आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप के पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है और आपको बकाए का भुगतान करना होगा।