घरों, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल सहित दूसरी इमारतों पर मिलने वाले हाउसिंग लोन में सुरक्षा मानकों को खास तौर से तरजीह देने की तैयारी है। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। दिशानिर्देश के तहत आवासीय इकाइयों पर होम लोन तभी मिलेगा, जब इमारतों के निर्माण में तय सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएगा।
शुक्रवार को यह जानकारी एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन शशिधर रेड्डी ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। रेड्डी के अनुसार नए दिशानिर्देश का पालन सख्ती से किया जाएगा। जिसका उद्देश्य इमारतों को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसके लिए काम शुरू कर चुका है।