रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों के उल्लंघन के मामले में आईसीआईसीआई बैंक पर 50 लाख रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों ने जालसाजों को वैधानिक संगठनों के नाम से खाता खोलने की अनुमति दी थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एसबीआई, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को इसी तरह के मामले में चेतावनी दी है।
रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, नो योर कस्टमर (केवाईसी)/एंटी मनी लांड्रिंग केवाईसी के संबंध में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण दो बैंकों पर आर्थिक दंड लगाया गया है।
रिजर्व बैंक का कहना है कि उसे अगस्त 2013 में प्रतिष्ठित वैधानिक संगठनों से शिकायत मिली थी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है।