रिजर्व बैंक ने सोने के सिक्के और सिक्के जैसी शक्ल के ठोस सोने (मेडेलियन) के आयात पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और एक्सपोर्ट इकाइयों के जरिए बेचे जा रहे सोने को भी निर्यात की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
मंगलवार को रिजर्व बैंक ने सेज और निर्यात हाउस पर नए स्पष्टीकरण जुलाई में सोने के कारोबार पर शुरू की गई नई स्कीम के तहत जारी किया है।
स्कीम के तहत आयात होने वाले सोने का 20 फीसदी हिस्सा निर्यात पर और 80 फीसदी घरेलू इस्तेमाल पर खर्च करना जरूरी है।
यानी जो भी सोना बैंक या एजेंट देश में आयात करेंगे उसका 20 फीसदी हिस्सा उन्हें निर्यात में इस्तेमाल करना होगा। जबकि 80 फीसदी हिस्सा घरेलू इस्तेमाल के लिए करना होगा।
इसी के तहत अभी तक सेज और निर्यात हाउस से बेचे जा रहे सोने को निर्यात के तहत माना जा रहा था। नए नियम के तहत आरबीआई ने इसे निर्यात की श्रेणी में नहीं रखा है।
सरकार लगातार बढ़ते चालू खाता घाटे को काबू में करने के लिए सोने के आयात पर लगाम कस रही है। इसके बावजूद अप्रैल से जुलाई के दौरान देश में सोने का आयात 87 फीसदी बढ़ा है।
ऐसे में सोने के आयात पर अंकुश के लिए जो भी संभव तरीके हैं, आरबीआई उसे उठा रहा है।