कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ने अपने 120 से अधिक फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे 30 दिन के बजाय 20 दिन में पीएफ से जुड़े क्लेम का निपटारा करें।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जलान ने निर्देश दिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 से क्लेम निपटारे की अवधि 20 दिन होगी। जलान ने विशेष तौर पर जिक्र किया है कि क्लेम को और जल्दी निपटाने की जरूरत है।