भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के लिए अधिकतम और न्यूनतम उम्र सीमा तय कर दी है। रिजर्व बैंक के अनुसार निजी बैंक में अब कोई भी व्यक्ति 70 साल की उम्र से ज्यादा एमडी और सीईओ के पद पर नहीं रह सकेगा।
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए भी 70 साल की अधिकतम उम्र सीमा तय की है। मंगलवार को आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार कंपनी कानून 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति एमडी, सीईओ, पूर्ण कालिक सदस्य या मैनेजर 70 साल की उम्र से ज्यादा काम नहीं कर सकता है।
इसी तरह कानून में इन पदों के लिए प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर निजी क्षेत्र के बैंकों में भी यही न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा लागू होगी।
हालांकि रिजर्व बैंक ने इस सीमा के अंदर बैंकों को यह अधिकार दे दिया है, कि वह इस दायरे के भीतर अपने मुताबिक अधिकतम उम्र की सीमा तय कर सकते हैं । यानी बैंक 70 साल से कम उम्र सीमा का भी प्रावधान कर सकते हैं।