जीवन बीमा और पेंशन उत्पादों में निवेश करने पर आपको एक लाख रुपये की मौजूदा सीमा से ज्यादा आयकर छूट मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को आगामी बजट में अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली स्वीकार करते हैं, तो एक लाख रुपये के अलावा 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आपको आयकर छूट की राहत मिल जाएगी।
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा मामलों के विभाग ने वित्त मंत्री के सामने जो एक्शन प्लान पेश किया है, उसमें सबसे ज्यादा जोर जीवन बीमा और पेंशन क्षेत्र के सुधार पर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र की पहुंच वैश्विक स्तर के मुकाबले बहुत कम है।
विश्व में जहां यह 6.5 फीसदी के औसत स्तर पर है, वहीं यह भारत में केवल 3.96 फीसदी है। इसी तरह, नए मानकों के आधार पर पेंशन क्षेत्र का भी काफी कम विकास हो पाया है।
मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार यह दोनों क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है।
ऐसे में आयकर अधिनियम के चैप्टर 6ए के तहत जीवन बीमा और पेंशन उत्पादों के लिए अलग से 1.50 लाख रुपये की सीमा होनी चाहिए। ऐसा होने से लोग ज्यादा से ज्यादा जीवन बीमा और पेंशन उत्पादों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
इसी तरह पब्लिक प्रोविडंट फंड (पीपीएफ) में निवेश पर जिस तरह आयकर छूट मिलती है, वैसे ही न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) पर भी आयकर छूट का प्रावधान लागू किए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री को दिया गया है।
छोटे कारोबारियों के लिए 10 हजार करोड़ का फंड
वित्त मंत्रालय ने छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का नया वेंचर कैपिटल फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है।
जिसे मौजूदा प्राथमिकता क्षेत्र के वर्ग से बाहर रखने की भी बात कही गई है।
इसके अलावा कारोबारियों को भुगतान में होने वाली देरी से बचाने की खातिर फैक्टरिंग सेवाओं के लिए एक 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।