फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल कर मिलेगा सिलेंडर

Thu, 14 Feb 2013 12:55 AM IST
नई दिल्ली/विजय गुप्ता
विज्ञापन
विज्ञापन
रसोई गैस का सिलेंडर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल कर मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक तराजू एलपीजी हॉकर स्वयं लेकर आएंगे। इसका उद्देश्य रसोई गैस की घटतौली से उपभोक्ताओं को बचाना है। इसके लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय कानून बनाने जा रहा है। मंत्रालय यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंज्यूमर प्रोटक्शन काउंसिल राउरकेला बनाम इंडियन ऑयल कारपोरेशन मामले में पिछले साल पांच दिसंबर को दिए आदेश के कारण बना रहा है।
विज्ञापन


उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रो. के.वी. थॉमस ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में एलपीजी गैस उपलब्ध कराने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत सिलेंडर रीफिलिंग प्लांट, डीलर और उपभोक्ता के घर पर सही वजन की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जा रहा है।

मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिख कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। बंगलूरू, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और फरीदाबाद में मंत्रालय की प्रयोगशालाओं ने राज्यों के साथ मिल कर एलपीजी की सही तौल को सुनिश्चित करने का काम शुरू कर दिया है।
विज्ञापन


इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग इसलिए भी जरूरी किया जा  रहा है क्योंकि अभी हॉकर स्प्रिंग वाले मैकेनिकल तराजू के साथ उपभोक्ता के घर जाते हैं। ग्राहकों की शिकायत रहती है कि स्प्रिंग मैकेनिकल तराजू से सही वजन नहीं होता है। इतना ही नहीं कानून के तहत हर डीलर को अपने शोरूम में भी एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इंतजाम करना होगा ताकि विवाद होने पर उपभोक्ता सिलेंडर की तौल की जांच स्वंय कर सके।

उपभोक्ता मंत्री ने बताया कि कानून में डीलर पर कम एलपीजी गैस की आपूर्ति किए जाने पर पहली दफा दस हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिर कम गैस की आपूर्र्ति किए जाने पर डीलरशिप को निरस्त किया जा सकता है। घटतौली की समस्या के निदान के लिए ग्राहक सीधे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को फोन नंबर 1800-11-4000 पर शिकायत भी कर सकते हैं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें