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वेबसाइट पर ग्राहकों का ब्यौरा अपडेट करें ब्रोकर्स

Tue, 26 Aug 2014 09:30 PM IST
एजेंसी
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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल ग्राहकों को ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सूचना देने के लिए करें। बीएसई के सर्कुलर में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुझाव दिया है कि कारोबारी सदस्य अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों के लिए टिकर मैसेज प्रदर्शित करें।
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मैसेज कारोबारी सदस्य की वेबसाइट पर स्थाई रूप से रहना चाहिए। ब्रोकर्स को यह मैसेज- अपने अकाउंट में अनधिकृत ट्रांजैक्शन रोकें, अपने स्टॉक ब्रोकर के पास अपना मोबाइल नंबर/ ई-मेल आईडी अपडेट करें, प्रदर्शित करने को कहा गया है। दिन की समाप्ति पर अपने ट्रांजैक्शन की सूचना सीधे एक्सचेंज से अपने मोबाइल/ ई-मेल पर प्राप्त करें, निवेशकों के हित में जारी,।

हाल में स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई ने अपने कारोबारी सदस्यों को 19 अगस्त तक ग्राहकों के मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस हासिल कर अपडेट करने कहा था। हालांकि यह समय सीमा बढ़ा कर 30 सितंबर कर दी गई है। अनधिकृत ट्रेडिंग से जुड़ी निवेशकों की शिकायतें कम करने और अपने सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज मेल और एसएमएस के जरिए अपने निवेशकों को सभी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा मुहैया कराता है।
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2012 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को प्रत्येक रिटेल निवेशक को उनके नाम से दिन भर में हुए ट्रांजैक्शन पर एसएमएस/ ई-मेल एलर्ट भेजने को कहा था। सेबी ने यह कदम बोकर्स और बाजार से जुड़ी दूसरी संस्थाओं के खिलाफ यह शिकायत मिलने के बाद उठाया था कि कुछ ब्रोकर्स और संस्थाएं निवेशक की जानकारी के बिना उसके खाते के जरिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं।
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