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पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर, जरूर पढ़िए

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काले धन पर लगाम लगाने की मुहिम के तहत नए साल से 50 हजार से अधिक के होटल या विदेश यात्रा बिल के नकद भुगतान पर आपको पैन देना होगा। इसके अलावा एक जनवरी 2016 से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी सहित सभी खरीदारी में पैन को अनिवार्य बना दिया गया है।
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अब पांच की जगह 10 लाख रुपये की अचल संपत्ति की खरीदारी में पैन देना होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस और एनबीएफसी में एकमुश्त 50 हजार या साल में पांच लाख रुपये से अधिक जमा करने पर पैन देना अनिवार्य होगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कैश कार्ड या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान के लिए पैन जरूरी होगा। इतना ही नहीं गैर सूचीबद्ध कंपनियों में एक लाख रुपये या उससे अधिक के शेयर खरीदने पर भी पैन जरूरी होगा।
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बैंक खातों के लिए भी पैन जरूरी

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अलावा अन्य तरह के सभी बैंक खातों को खुलवाने के लिए पैन जरूरी कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले दिनों संसद में घोषणा की थी कि दो लाख रुपये से अधिक के सभी नकद और कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए पैन जरूरी होगा।

वर्ष 2015-16 के बजट में उन्होंने इसकी सीमा एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया था। 31 दिसंबर 2015 तक पांच लाख से अधिक के कैश या कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए पैन की जरूरत होती थी।

इतना ही नहीं किसी एक दिन में 50 हजार से अधिक के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर्स या फिर बैंकर्स चेक लेने, एक साल में 50 हजार रुपये से अधिक के बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए भी पैन अनिवार्य होगा।
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