काले धन पर लगाम लगाने की मुहिम के तहत नए साल से 50 हजार से अधिक के होटल या विदेश यात्रा बिल के नकद भुगतान पर आपको पैन देना होगा। इसके अलावा एक जनवरी 2016 से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी सहित सभी खरीदारी में पैन को अनिवार्य बना दिया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक अब पांच की जगह 10 लाख रुपये की अचल संपत्ति की खरीदारी में पैन देना होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस और एनबीएफसी में एकमुश्त 50 हजार या साल में पांच लाख रुपये से अधिक जमा करने पर पैन देना अनिवार्य होगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कैश कार्ड या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान के लिए पैन जरूरी होगा। इतना ही नहीं गैर सूचीबद्ध कंपनियों में एक लाख रुपये या उससे अधिक के शेयर खरीदने पर भी पैन जरूरी होगा।