एक साल पहले जोर-शोर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भले ही 17 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खुल गए हों, लेकिन यह योजना सबको बीमा कवर उपलब्ध कराने के लक्ष्य से भटकती दिख रही है।
इस योजना के तहत खाता खोलने से संबंधित नियमों को शिथिल करने के बावजूद इसके तहत खुले करीब आधे बैंक खातों में अभी तक एक पैसा भी जमा नहीं हो पाया है। पैसा जमा नहीं होने की वजह से इन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा का कवरेज नहीं मिल पाया है।
ऐसी हालत में इनके साथ कहीं कोई अनहोनी होती है तो इन्हें बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए खाते में सबसे बड़ा आकर्षण नि:शुल्क बीमा (1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30 हजार रुपये का जीवन बीमा) कवरेज है। इसके अलावा भी खाते में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे- जीरो बैलेंस की सुविधा, नि:शुल्क एटीएम कार्ड, ओवरड्राफ्ट की सुविधा आदि।
लेकिन बीमा कवरेज के साथ अन्य सुविधाएं तभी मिलती हैं, जबकि खाता खोलने के 45 दिन के अंदर उसमें पैसे जमा कराए जाएं। यही नहीं, उसके बाद एक निश्चित अवधि में खाते में ट्रांजेक्शन भी होते रहना भी जरूरी है।
लोगों को नहीं है स्कीम की जानकारी
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक योजना के बारे में अभी तक जो फीडबैक मिला है, उससे लगता है कि लोगों को सही जानकारी ही नहीं है।
इसी वजह से ग्राहक अपने खाते में न तो पैसे जमा करा रहे हैं और न ही एटीएम कार्ड को निर्धारित अवधि में एक्टीवेट करा रहे हैं। उनका कहना है कि बैकों को इस बारे में लोगों को जागरुक करना चाहिए कि ऐसा-ऐसा करें नहीं तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि इस योजना के खाता धारकों को 30 हजार रुपये का जीवन बीमा और एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध है। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान एटीएम कार्ड जारी करने वाली कंपनी कर रही है।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 अगस्त तक इस योजना के तहत 17.45 करोड़ खाते खुल चुके हैं, लेकिन इनमें से 46 फीसदी से भी ज्यादा खाते में अभी तक एक पैसा भी जमा नहीं हो पाया है।
हर 45 दिन के भीतर एटीएम का करें उपयोग
शेष खातों में अब तक 22 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा राशि जमा हो चुकी है। जिन खातों में पैसे जमा हो रहे हैं, उनमें खाताधारकों को बीमा कवरेज समेत सभी सुविधाएं मिल रही हैं।
अधिकारियों के मुताबिक जन-धन योजना में बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए खाता धारकों को मिला एटीएम कार्ड का उपयोग निरंतर करना जरूरी है। इसके जारी होने के 45 दिनों के अंदर एक्टिवेटशन जरूरी है।
यदि ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो कार्ड अनवेलिड हो जाएगा। उसे फिर से वैलिडेट कराना होगा। जिस ग्राहक का कार्ड एक्टिवेट हो गया है, उन्हें भी हर 45 दिन में कम से कम एक बार एटीएम ट्रांजेक्शन करना जरूरी होगा।
यदि ऐसा नहीं होता है तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा।