आयकर कानून को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने स्रोत पर कर कटौती -टीडीएस-को वर्तमान 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव दिया है।
टीडीएस की घटी हुई दर वैयक्तिक करदाताओं -इंडिविजुअल- और हिन्दू अविभाजित परिवार -एचयूएफ - पर लागू करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा खुदरा निवेशकों द्वारा साल में पांच लाख रुपये से कम की कमाई को कैपिटल गेन के दायरे से निकालने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति ईश्वर कमेटी ने 78 पेज की अपनी रिपोर्ट के मसौदे में कहा है कि भारत में करीब 65 फीसदी व्यक्तिगत आयकर टीडीएस के रूप में वूसली जाती है और इसे और आसान बनाये जाने की जरूरत है। इसलिए टीडीएस की दरों को वर्तमान 10 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया जाना चाहिए।