आयकर विभाग ने सरकारी विभागों और कंपनियों को 31 मार्च तक टीडीएस या टीसीएस रिटर्न में देरी पर पेनल्टी से छूट देने का फैसला किया है।
हालांकि, निजी कंपनियों से भी इस तरह की छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सिर्फ सरकारी विभागों और कंपनियों को 31 मार्च तक वर्ष 2012-13 के दूसरे, तीसरे और चौथे तिमाही और वर्ष 2013-14 के पहले, दूसरे और तीसरे तिमाही के टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करने की छूट दी है।
इन पर कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन जो विभाग पहले ही लेट फीस भर चुके हैं, उनकी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसकी अलावा गलत रिटर्न भर जाने पर भी लेट फीस देनी होगी।