कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं पर शिकंजा के साथ ही अब एडवांस में यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) लेने की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, वह चाहे पीएफ के दायरे में आता हो या नहीं। इस संबंध में बुधवार को एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर (आईएस) जगमोहन की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
जानकारों के मुताबिक, नई व्यवस्था से पीएफ जमा होने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। मौजूदा समय में ऐसे संस्थान या प्रतिष्ठान जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं, वे पीएफ के दायरे में आते हैं और इनको ही यूएएन नंबर मिलता है। यह नंबर होने से भविष्य निधि की तमाम सेवाओं का लाभ कर्मचारी को मिलता है।
लेकिन, देखने में आया है कि कर्मचारी जब किसी संस्थान में नौकरी करता है तो नियोक्ता उसे पीएफ का लाभ देने से बचता है। इसके अलावा विभाग से मिले पीएफ नंबर न देकर गलत नंबर देता है। इससे जब कर्मचारी अपना पीएफ क्लेम लेने के लिए आवेदन करता है तो उसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इन समस्याओं को खत्म करने और नियोक्ताओं पर निगरानी के तहत एडवांस में यूएएन देने की व्यवस्था शुरू की गई है। इंप्लाइज प्राविडेंट फंड स्टाफ यूनियन के महामंत्री राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया ही पारदर्शी बन जाएगी। नियोक्ता किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे।