कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत अधिकतम बीमा कवर बढ़ाकर 5.5 लाख रुपये कर सकता है। फिलहाल यह 3.6 लाख रुपये है।
ईपीएफओ के छह लाख से अधिक अंशधारकों के लिए बीमा लाभ बढ़ाने के प्रस्ताव को पेंशन एवं ईडीएलआई क्रियान्वयन समिति की नौ सितंबर को होने वाली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बैठक के एजेंडे में यह मामला शामिल है। मंजूरी के बाद इसे ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सामने रखा जाएगा। इस निकाय के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री हैं।
न्यासी बोर्ड की स्वीकृति के बाद संशोधित ईडीएलआई योजना को श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए लागू किया जाएगा। फिलहाल ईडीएलआई के तहत अगर किसी ईपीएफओ अंशधारक की एक ही संगठन में लगातार एक साल सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पिछले 12 महीने लिए गए उसके औसत मासिक वेतन की 20 गुनी राशि 20 प्रतिशत बोनस के साथ दी जाएगी।