ये खबर उन लोगों के लिए राहत भरी है जिन्होंने तारीख बीत जाने के बाद भी अपना रिटर्न नहीं भरा था। वित्त मंत्रालय ने रिटर्न दाखिल करने की तारीख को अब 7 सितंबर तक कर दिया है जो 31 अगस्त तक ही थी।
रिटर्न उन व्यक्तियों को दाखिल करनी होती है जो सरकार को टैक्स पे करते हैं। इसमें वो व्यापारी भी शामिल होते हैं जिनके खातों का ऑडिट नहीं हुआ होता।
बताते चलें कि रिफंड वाले सभी मामलों में इस वर्ष ई-फाइलिंग अनिवार्य है। आप अपना रिटर्न www.incometaxindiaefiling.gov.in पर फाइल कर सकते हैं।
पढ़ें वित्त मंत्रालय का ट्वीट
Due date for filing Income Tax return extended till 7th Sep ,2015.@arunjaitley #incometax @PIB_India— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 2, 2015