बांबे हाईकोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को झटका देते हुए बैंकों द्वारा यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर बेचने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
किंगफिशर को कर्ज के बदले बतौर सिक्यूरिटी यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर गिरवी रखे गए थे।
किंगफिशर की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स ने बैंकों द्वारा गिरवी शेयरों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसजे कथावाला ने यूबी होल्डिंग्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि यूबी समूह की सहायक इकाई को कर्ज देने वाले 17 बैंकों का समूह गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए स्वतंत्र है।