निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने खुद का कारोबार करने वाले लोगों के लिए एम्पावर होम लोन के नाम से एक होम लोन स्कीम योजना शुरू की है।
बैंक के पर्सनल लोन विभाग के प्रमुख जयराम श्रीधरन ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल ऐसे पेशेवर और गैर पेशेवर लोग उठा सकते हैं, जिनका अपना कारोबार है।
कर्ज की सीमा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों के लिए एक करोड़ रुपये तथा अन्य शहरों व गांवों के लिए 50 लाख रुपये तय की गई है। योजना के तहत न्यूनतम कर्ज की राशि 10 लाख रुपये रखी गई है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए कर्ज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कर्ज की परिपक्वता अवधि के समय कर्ज लेने वाले की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
योजना के तहत कर्ज केवल अपना मकान बनाने, पुराना मकान खरीदने, जमीन खरीदने या फिर पहले से बने मकान के विस्तार के लिए ही दिए जाने की व्यवस्था है।