आपके पास यदि कटे-फटे नोट हैं तो इसका मूल्य जानने के लिए किसी साहूकार या बट्टा वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से जानिए। महाकुंभ क्षेत्र में आरबीआई के कैंप में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आरबीआई के इस कैंप में कई अन्य जानकारियों का खजाना भी है, जो आपके जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा।
आरबीआई ने कटे-फटे नोट का मूल्य निर्धारण के लिए 2009 में नियमों को संशोधित किया। इसके अनुसार एक से 20 रुपये तक के नोट 50 फीसदी या इससे अधिक सुरक्षित हैं तो पूरा पैसा मिलेगा। इससे अधिक फटे होने पर मूल्य शून्य हो जाएगा।
नंबर गायब हों तब भी पूरा पैसा मिलेगा
50 रुपये या इससे अधिक मूल्य के नोट 65 फीसदी तक सलामत हैं तो पूरा पैसा मिलेगा। 40 फीसदी तक सही रहने पर मूल्य आधा हो जाएगा। इससे अधिक फटे होने पर मूल्य शून्य हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि नई नियमावली में नोट के नंबर पूरी तरह से गायब हों तब भी पूरा पैसा मिलेगा। पहले एक नंबर भी फट जाने पर बैंक वाले नोट नहीं बदलते थे।