बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ चारा घोटाले के चौथे मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने यह कार्यवाही राजद नेता के वकील द्वारा दर्ज याचिका के चलते की।
इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने की कोई तिथि अभी तय नहीं की है लेकिन माना जा रहा है कि इस पर शुक्रवार को फैसला आ सकता है। यह मामला दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के वकील ने बुधवार को विशेष सीबीआई जज शिवपाल सिंह के समक्ष सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक याचिका दायर की थी। इसमें 1990 के दशक में अकाउंटेंट जनरल ऑफ ऑफिस के तत्कालीन तीन अधिकारियों को भी पार्टी बनाने की मांग की गई है।
लालू के वकील ने बताया कि उन्होंने अपनी याचिका बुधवार को दाखिल की थी और बृहस्पतिवार को उसमें कुछ टंकण संबंधी सुधार कर दोबारा पेश की। कोर्ट इस पर शुक्रवार को फैसला लेगा।
दुमका कोषागार मामले में लालू और जगन्नाथ के अलावा पूर्व आईएएस और एएचडी अधिकारियों समेत 29 लोग आरोपी हैं। लालू को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है जबकि मिश्रा को दो मामलों में दोषी पाया गया। राजद नेता पिछले साल की 23 दिसंबर से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में भी फैसला आना बाकी है।