मुंबई की एक पाक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट) अदालत ने एक महिला को नाबालिग बेटी का यौन शोषण में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। महिला के खिलाफ बेटी के पिता की ओर से यौन शोषण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया गया था जिसके लिए महिला ने अदालत को अर्जी देकर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
मुंबई की कला चौकी के एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि महिला के खिलाफ 17 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले को पुलिस अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगी लेकिन इससे पहले महिला को मुंबई उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पीड़िता किशोरी ने बताया कि वह अपनी सौतेली मां, भाई और पिता के साथ रह रही थी। 2013 में उसकी मां ने पहली बार उसे गलत तरीके से छुआ था। लेकिन इस बार उसकी सौतेली मां ने उसके साथ जो किया वह बर्दाश्त करने लायक नहीं था।