सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अबसेर मलिक नामक युवक नाबालिग नहीं है और मामले को सुनाई के लिए सेशन जज के समक्ष भेजने का आदेश जारी कर दिया। जस्टिस रंजन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवाह के प्रमाण पत्र पर मलिक की उम्र 21 वर्ष लिखवाई गई है। जो कि कोर्ट के लिए एक बेहद अहम सबूत है।
उन्होंने कहा कि मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है क्योंकि जो आदमी अपनी शादी के वक्त 21 साल का था, वह शादी के चार साल बाद नाबालिग कैसे हो सकता है। लिहाजा कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता है और मामले की सुनवाई बाल न्यायालय से सेशन कोर्ट में रेफर करता है।
प्रमाणपत्र देखने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष द्वारा दिखाए गए आरोपी के स्कूल के प्रमाणपत्र को मानने से इंकार कर दिया, जो आरोपी को नाबालिग दिखा रहा था। कोर्ट ने कहा कि जब इसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सबूत के तौर पर नहीं रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे मान सकता है। नाबालिग उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। सामान्य अपराधी को जघन्य अपराध करने में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। साथ ही नाबालिग अपराधी को भी तीन साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। शायद यही लाभ लेने के लिए आरोपी मलिक भी खुद को नाबालिग साबित करना चाहता था।