महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने पत्नी से झगड़े के बाद अपनी एक साल की पुत्री की हत्या के मामले में दोषी ठहराये गए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर वडाली ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में कहा कि दोषी तुषार महेश शोजानी को अपनी बच्ची को निर्ममतापूर्वक मार डालने के लिए ‘अधिकतम सजा’ दी जानी चाहिये।
तीन साल पहले 29 सितंबर 2015 को शोजानी का पत्नी से झगड़ा हुआ और उसने पत्नी की गोदी से बच्ची को छीन कर बच्ची का सिर बेदर्दी से फर्श पर पटक दिया। घायल बच्ची की बाद में अस्पताल में मौत हो गई।