पुणे के भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस पर 22 फरवरी से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर ये मुकदमा दायर किया था।
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इससे पहले मामले की सुनवाई 10 फरवरी से शुरू होनी थी लेकिन शिकायतकर्ता राजेश कुंते की ओर से अधिवक्ता प्रबोध जयवंत और गणेश धारगलकर ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मामले में निचली अदालतों के कुछ आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए सुनवाई तय होने तक टाल दी जाए। हालांकि, मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल ने कहा कि सुनवाई में अब कोई देरी नहीं होगी. कोर्ट 22 फरवरी से मामले पर सुनवाई करेगी। शिकायकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का रिकॉर्ड अगली सुनवाई से किया जाएगा।
राहुल गांधी पर केस करने वाले कुंते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं. कुंते ने कहा कि राहुल गांधी ने 2014 में चुनावी रैली में संघ को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया था। आरएसएस कार्यकर्ता ने कहा कि इस बयान से संघ की छवि खराब हुई है। इसी बयान पर उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया है।