सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बार दिवाली पर दिल्ली में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। अदालत ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली में पटाखा बेचे जाने पर लगाए गए प्रतिबंध पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिल्लीवालों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में कोई कठिनाई है तो मध्यप्रदेश आ जाएं, दिवाली मनाएं। एमपी में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से कम है।
Agar Delhi mein koi kathinai hai to Madhya Pradesh mein aa jayein Diwali manayein.MP mein pollution level Delhi se kamm hai-MP Home Minister pic.twitter.com/cmAWyfTrNz
— ANI (@ANI) October 10, 2017
दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पटाखों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के संबंध में उसका 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर, 2017 तक लागू रहेगा।
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जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश को जारी रखा है क्योंकि वह देखना चाहता है कि इस पाबंदी का हवा की गुणवत्ता पर क्या असर होता है। मालूम हो कि अर्जुन गोपाल एवं दो अन्य नाबालिग बच्चों ने पटाखों पर पाबंदी लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के आदेश को बहाल करने की याचिका दायर की है।