मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शहर में अनलॉक 4.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब बाजार में रात आठ बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। केवल मेडिकल, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान की दुकानों को रात साढ़े 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। यही नहीं रात साढ़े 10 बजे से सुबह छह बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी और अत्यावश्क कार्य के लिए ही जिले में लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे।
1.कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के आवागमन प्रतिबंधित रहेंगे।
2.सामाजिक- सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों में 100 से कम व्यक्तियों तक की छूट रहेगी। इसके लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
3.मास्क, सैनेटाइजर व सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन न करने वाले दुकानदार और ग्राहकों पर जुर्माना के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
4.65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जिन्हें अन्य बीमारियां हैं वे केवल स्वास्थ्य सेवा के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं।