राधेश्याम कड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता
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उमरिया जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। यहां पर आदेश तारीख करने के बाद एक व्यक्ति को एक साल के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद कई धाराओं के तहत मामला उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था। उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन उसके अलावा कलेक्टर ने भी अब कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को आज तक अपराधी मानते हुए जिले की चतुर्दिक सीमा से निकाल दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेंद्र कुमार जैन ने राधेश्याम काकोड़िया पिता कौड़ीलाल काकोड़िया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तिघरा, थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी हाल निवासी कार्यालय गोड़वाना गणतंत्र पार्टी उमरिया, थाना कोतवाली उमरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक साल की अवधि के लिए निष्काषित किया है। अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करे।
आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।