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Ujjain: तीन हजार ई-रिक्शा वाहनों का अब महाकाल मंदिर में दो शिफ्ट में होगा संचालन, लॉटरी से आवंटित होंगे रूट

Mon, 20 May 2024 07:37 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

पहले तीन महीने के लिए लॉटरी के माध्यम से रूट आवंटित होंगे। पहली शिफट सुबह छह से दोपहर दो बजे तक दिन (D) और दूसरी दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक रात (N) लिखा जाएगा।
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ई-रिक्शा संचालन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उज्जैन शहर में संचालित लगभग छह हजार ई-रिक्शा से शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित रहता है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा के मार्गदशन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई-रिक्शा को शहर में दो शिफ्टों में चलाने की कार्य योजना बनाई है।

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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय ने बताया कि कार्य योजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। महाकाल जोन में लगभग तीन हजार ई-रिक्शा दो शिफ्टों में विभाजित करते हुए क्रमश: 1500 ई-रिक्शा प्रथम शिफ्ट सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक तथा 1500 ई-रिक्शा द्वितीय शिफ्ट दोपहर दो बजे से 10 बजे रात तक चलेंगे। अन्य जोन में शेष लगभग तीन हजार ई-रिक्शा महाकाल जोन से बाहर शहर के अन्य निर्धारित मार्ग पर चलेंगे।

उक्त क्षेत्रों का विभाजन लॉटरी के माध्यम से समिति सदस्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन शहर, उपायुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं ई-रिक्शा यूनियन अथवा कोई पांच ई-रिक्शा संचालक की उपस्थिति में किया जाएगा। महाकाल जोन में प्रथम तीन महीने के लिए तीन हजार ई-रिक्शा को लॉटरी के आधार पर सूचीबद्ध किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। जो तीन महीने के लिए वैध हागा। वैधता समाप्ति पश्चात उक्त ई-रिक्शा को महाकाल जोन से हटाकर महाकाल जोन के बाहर के अन्य मार्ग के लिए अनुमति जारी की जाएगी तथा जिन ई-रिक्शा को महाकाल जोन के बाहर संचालन की अनुमति थी, उन्हें महाकाल जोन अंतर्गत रोटेशन के माध्यम से तीन महीने के लिए महाकाल जोन के कुल छह मार्गों पर ई-रिक्शों का संचालन होगा।
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महाकाल जोन के लिए स्टीकर एवं अनुमति पत्र भिन्न-भिन्न निर्धारित रंग के एवं अन्य निर्धारित मार्ग का स्टीकर एवं अनुमति पत्र सफेद रंग का रहेगा। दोनों शिफ्ट के स्टीकर पर प्रथम शिफ्ट के लिए समय सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक दिन (D) और द्वितीय शिफ्ट के लिए दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक रात (N) लिखा जाएगा। लाटरी के माध्यम से मार्ग के आवंटन के पश्चात किस वाहन को कौन सा मार्ग आवंटित हुआ है। इसकी जानकारी ई-रिक्शा संचालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कम्प्यूटर शाखा के हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकेंगे।

अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में वाहन का फिटनेस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने पर उस ई-रिक्शा के संचालन के लिए मार्ग आवंटन अनुमति जारी की जाएगी। मार्ग आवंटन के बगैर शहर अंतर्गत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक/वाहन स्वामी केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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