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लव जिहाद: राजा निकला रियाज, पहचान छुपाकर शादी की, मामला खुला तो युवती पहुंची थाने, अब मिल रही धमकी

Fri, 07 Mar 2025 10:12 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन

सार

धार्मिक नगरी उज्जैन में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने अपनी पहचान छुपाकर पहले युवती से शादी की और जब पूरा मामला सामने आ गया तो उसने थाने में इस बात का प्रकरण दर्ज करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी है।
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राजा निकला रियाज - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इंदौर में रहने वाली युवती की पहचान वर्ष 2022 में उज्जैन के अंडा गली क्षेत्र में रहने वाले रियाज पिता मुन्ना खान से हुई थी। इस पहचान के समय रियाज ने अपना नाम राजा बताया था और धीरे-धीरे वह युवती के करीब आकर उससे मेलजोल बढ़ने लगा और उसने कुछ ही समय में ड्यूटी से शादी भी कर डाली, जिससे युवती को एक लड़की भी हो गई।

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शादी के बाद युवती को शक हुआ कि राजा उससे कुछ छुपा रहा है। जब युवती ने जानकारी जुटाई तो उसके होश उड़ गए। क्योंकि जिसे हिंदू समझ कर युवती ने शादी की थी, उसका असली नाम राजा नहीं बल्कि रियाज था। जो कि उज्जैन की अंडा गली क्षेत्र में रहता है और उसकी पहले ही शादी हो चुकी है। युवती ने यह सच्चाई जानने के बाद जूनी इंदौर थाना में रियाज के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था और वह उज्जैन के खाराकुआं थाने भी इसी संबंध में प्रकरण दर्ज करवाने आई थी। लेकिन जब युवक को इस बारे में जानकारी लगी तो उसने युवती के साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे डाली।

बजरंग दल ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द
पहचान छुपाकर युवती के साथ शादी करना और फिर थाने में प्रकरण दर्ज करवाने पर युवती को जान से मारने की धमकी देने का यह मामला जब बजरंग दल के जिला संयोजक ऋषभ कुशवाह को पता चला तो उन्होंने तुरंत इस मामले में युवती का साथ दिया और जिला उपाध्यक्ष रितु दीदी, प्रखंड संयोजक अंकित ठाकुर, सनी देवड़ा व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रियाज खान को पकड़कर नानाखेड़ा थाना पुलिस के सुपुर्द किया है।
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इन धाराओ में हुआ है प्रकरण दर्ज
बताया जाता है कि 6 मार्च को रियाज ने युवती को फिर एक बार झांसे में लेकर उज्जैन बुलाया था। जहां उसने थाने में शिकायत दर्ज करने की बात पर नाराजगी जताते हुए उसे बस में पीटा था। इस मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने ड्यूटी की रिपोर्ट पर रियाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 64, 74, 206, 115(2), 351 (3) में प्रकरण दर्ज किया है।

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