पार्षद समीउल्लाह खान के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।
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विजयी जुलूस में देश विरोधी नारे लगने के मामले में आरोपित पार्षद समीउल्लाह खान के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। इसे लेकर कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा आदेश जारी किए गए। इसके बाद आरोपित पार्षद को गुरुवार को केंद्रीय जेल उज्जैन भेज दिया गया।
केंद्रीय जेल भेजे जाने के पहले पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपित पार्षद को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल शाजापुर लाया गया। हालांकि मामले में प्रकरण दर्ज होने के पांच दिन बाद भी पुलिस अब तक देश विरोधी नारा लगाने वाले लोगों की पहचान नही कर सकी है। जुलूस के नेतृत्वकर्ता के रूप में पार्षद को आरोपित बनाकर कार्रवाई की गई है।
नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-12 से पार्षद चुने जाने के बाद एसडीपीआई समर्थक समीउल्लाह खान का विजयी जुलूस निकला था। जिसमें देश विरोधी नारे लगे थे। 17 जुलाई को निकले जुलूस में देश विरोध नारे लगने का मामला उस वक्त सामने आया जब 23 जुलाई को बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा रैली निकालकर एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। एसपी जगदीश डावर को ज्ञापन सौंपकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित पार्षद के खिलाफ आईपीसी की धारा-153-बी और 188 के तहत केस दर्ज किया। 24 जुलाई को आरोपित पार्षद को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया था।
पूर्व से दर्ज हैं बलवा और पथराव के प्रकरण
आरोपित पार्षद समीउल्लाह खान पर पूर्व से चार प्रकरण दर्ज हैं। इनमें एक प्रकरण आपसी विवाद का है, वहीं तीन प्रकरण जुलूस आदि के दौरान बलवा, पथराव और शासकीय कार्य में बाधा डालने के हैं। यह मामले फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन हैं। देश विरोधी नारे लगने के साथ ही इन मामलों को भी पार्षद पर रासुका की कार्रवाई किए जाने को लेकर आधार बनाया गया है।
केंद्रीय जेल भेजा
कोतवाली टीआई अवधेश कुमार शेषा ने बताया कि कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा आरोपित पार्षद को रासुका के तहत निरूद्ध किए जाने के आदेश जारी किए हैं। जिस पर गुरुवार को उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया है।