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Shajapur News: कपिलधारा योजना में भ्रष्टाचार, पुराने कुएं को नया बताकर हड़प लिए लाखों रुपये, तीन पर मामला दर्ज

Fri, 18 Apr 2025 09:42 AM IST
शाजापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाजापुर

सार

इस कार्य में उसके साथ ग्राम पंचायत लसूल्डिया जगमाल के तत्कालीन सचिव भगवान सिंह गुर्जर और रोजगार सहायक राहुल शर्मा भी शामिल थे। शिकायत आवेदक गोपाल सिंह द्वारा की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक दीपक सेजवार ने जांच कर आरोपों को सही पाया।
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अपराध (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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कपिलधारा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले में जांच के बाद लोकायुक्त द्वारा तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल कपिलधारा योजना के तहत पुराने कुएं को नया बताकर तीनों लोगों ने लाखों रुपये हड़प लिए थे। मामले की शिकायत लोकायुक्त को की गई थी। जिस पर जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया है।
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जानकारी अनुसार आवेदक गोपाल पुत्र रणजीत सिंह निवासी-ग्राम आलाउमरोद जिला शाजापुर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि 2019 में जितेंद्र पिता रामचंद्र जाति भील निवासी-ग्राम पिपल्या नौलाय जिला शाजापुर के द्वारा अपने स्वयं के खेत पर भूमि सर्वे क्रमांक-757 पर कपिल धारा योजना के अंतर्गत कुएं के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत लसूल्डिया जगमाल में आवेदन किया था।

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हितग्राही जितेंद्र ने कपिल धारा योजना कुएं के निर्माण के लिए 2 लाख 10 हजार रुपये प्राप्त कर लिए और स्वीकृत भूमि सर्वे क्रमांक-757 के स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक-755 पर जो कि पूर्व से ही उसके परिवार में पैतृक कुआं बना हुआ था पर कुआं निर्माण बताकर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव भगवान सिंह गुर्जर, तत्कालीन रोजगार सहायक राहुल शर्मा, एवं हितग्राही जितेंद्र पिता रामचंद्र के द्वारा षणयंत्र पूर्वक शासन के साथ छल कर शासन से प्राप्त राशि 2.10 लाख का गबन कर शासन को 2.10 लाख रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाई गई।
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शिकायत की जांच निरीक्षक दीपक सेजवार ने की। जिस पर निरीक्षक दीपक सेजवार आरोप सही पाए गए और आरोपीगण जितेंद्र पिता रामचंद्र निवासी ग्राम पिपल्या नौलाय जिला शाजापुर, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत लसूल्डिया जगमाल, भगवान सिंह गुर्जर पिता छितूसिंह गुर्जर निवासी-ग्राम पिथाखेड़ी जिला शाजापुर, तत्कालीन रोजगार सहायक ग्राम पंचायत लसूल्डिया जगमाल, राहुल शर्मा पिता महेशचंद्र शर्मा निवासी-ग्राम पिपल्या नौलाय जिला शाजापुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक-68/2025 धारा-7(सी), 13(1) ए, 13(2) भृष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018, एवं 120 (बी), 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।
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