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Shahdol News: शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, घिनौनी हरकत से परेशान युवती ने दर्ज कराई शिकायत

Wed, 07 Aug 2024 10:10 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल

सार

शहडोल में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। उसने युवती से कई तरह की गंदी हरकत भी कीं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 
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आदिवासी युवती से दुष्कर्म। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहडोल के बुढ़ार नगर के एक युवक के खिलाफ पुलिस ने आदिवासी युवती के साथ दुराचार किए जाने का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताया गया है। इसकी तलाश सरगर्मी के साथ पुलिस कर रही है।
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घटना के संबध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय आदिवासी युवती ने बुढ़ार थाना में लिखित रूप से इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई है कि सौरभ उर्फ रवि तिवारी निवासी ब्लॉक कालोनी बुढार द्वारा शादी का झांसा देकर वर्ष 2021 से लगातार कई बार शारीरिक संबध बनाया जा रहा था। इसके अलावा आरोपी द्वारा उसके साथ मारपीट सहित जान से मारने की धमकी दी जाती थी।

पीड़िता ने लिखित शिकायत में उल्लेख किया है कि वर्ष 2020 में वह धनपुरी रोड़ के एक शो रूम में काम करती थी। जहां पर आरोपी अपनी मोटरसाइकिल बनवाने आता था। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों की दोस्ती जनवरी 2021 में प्यार में बदल गई। पीड़िता ने शिकायत में उल्लेख किया है कि 11 नवम्बर 2021 को आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां पर उसके साथ गलत काम करने के बाद उसके घर वापस छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता नें आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबलपुर, भोपाल, सागर व बिलासपुर ले जाता था, जहां पर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था।
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अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी
पीडिता ने आरोप लगाया है कि 6 मार्च 2024 को आरोपी के घर में कोई नहीं था उसी दिन उसने उसे बुलाया और दो दिन तक उसके घर में रही। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसने उसके प्राइवेट पार्ट में खीरा तथा हांथ भी डाल दिया। इसके बाद आरोपी ने पीडिता का अश्लील वीडियो बनाकर यह धमकी दिया कि वह वीडियो को वायरल कर देगा। 7 मार्च को आरोपी ने पीड़िता के घर यह कहकर छोड़ दिया कि अब वह उसके साथ शादी नहीं करेगा। साथ ही आरोपी ने उसे हिदायत दी कि अब अगर वह शादी की जिद करेगी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा।

आदिवासी युवती की रिपोर्ट के आधार पर बुढ़ार थाने की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (एन) 294,506 एवं एस सी/ एस टी एक्ट के तहत अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।
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