मध्यप्रदेश के शहडोल में दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी करार देकर दस साल का कठोर कारावास दिया गया है। आरोपी ने तीन साल पहले युवती से रेप किया था। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर द्वारा सुनाया गया। सत्र प्रकरण क्रमांक 17/19 थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 71/2019 धारा 342, 363, 366(क), 376, 506बी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में अनिल रैदास (25), निवासी ग्राम अमझोर, थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को सजा दी गई है। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई एवं संतोष पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि मामला 24 फरवरी 2109 का है। फरियादी युवती ने पुलिस को बताया था कि 16 फरवरी 2019 को उसके पिता निमंत्रण में सीधी जिला गए थे, घर पर वह एवं उसकी मां, भाई एवं सौतेली मां थे। वह रात 11 बजे निस्तार के लिए घर के बगल में गई थी। तभी गांव का अनिल रैदास वहां आ गया। उसने मेरे साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।