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Sehore: 10 सहकारी समितियों में थे उर्वरकों के अमानक लॉट, क्रय-विक्रय पर लगाया प्रतिबंध, लाइसेंस निरस्त करेंगे

Fri, 24 Jan 2025 04:45 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

कृषि विभाग ने सीहोर जिले में उर्वरक व कीटनाशक सैंपलिंग के दौरान 10 सहकारी समितियों के अमानक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया। 4 उर्वरक और 2 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए। रबी सीजन में किसानों तक सही सामग्री पहुंचाने हेतु सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 
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सीहोर। कृषि विभाग।
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विस्तार
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किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम रथी के तहत रबी सीजन के मद्देनजर संपूर्ण जिले में भ्रमण कर उर्वरक व कीटनाशक विक्रेताओं के यहां से 300 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए लैबोरेट्री में भेजे गए। इसमें प्रथम चरण में प्राप्त जांच के दौरान पाया कि 10 सेवा सहकारी समितियों के रखे उर्वरक अमानक हैं। इसके चलते इनके क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साथ ही 4 उर्वरक व 2 कीटनाशक विक्रेताओं के यहां से लिए गए सैंपल अमानक होने पर इसके लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई की गई।
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उप संचालक कृषि केके पाण्डे ने बताया कि प्रतिवर्ष खरीफ व रबी सीजन से पहले कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं की सैंपलिंग की जाती है, जिससे कि किसानों के पास सहीं उर्वरक पहुंच सके। इस वर्ष भी लगभग 300 से अधिक सैंपल लिए गए हैं, जिनकी क्रमबद्ध रिपोर्ट लैब से प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में जिले की 10 सेवा सहकारी समिति में कंपनियों से आए उर्वरकों की जांच में सामने आया कि यहां पर अमानक उर्वरक कंपनियों द्वारा भेजा गया था, जिसके चलते फिलहाल इनके क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। इनमें बुधनी की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सत्रामऊ, मरदानपुर, भैरूंदा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति बालागांव, इटारसी, निमोटा, लाडक़ुई, बाईबोड़ी के अतिरिक्त आष्टा क्षेत्र की हकीमाबाद, जावर, इछावर क्षेत्र की अमलाहा को अमानक लॉट के क्रय क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उर्वरक ओर कीटनाशक विक्रेताओं पर भी शिकंजा
कृषि विभाग ने चार उर्वरक और विक्रेता मेसर्स अमित कृषि सेवा केंद्र जमोनिया सीहोर, यशराज ट्रेडर्स अलीपुर आष्टा, निवेश कृषि सेवा केंद्र गोपालपुर, मेसर्स रामचंद्र गोर्वधन लाल मेन रोड जावर पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की। आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। इसी प्रकार अमानक कीटनाशक का व्यवसाय करने पर मेसर्स मां पीताम्बरा ट्रेडर्स डोबी विकास खण्ड बुधनी, मेसर्स शर्मा कृषि सेवा केन्द्र, शाहगंज विकास खण्ड बुधनी को जारी पौध संरक्षण अनुज्ञप्ति उप संचालक पदेन अनुज्ञापन अधिकारी (पौ.सं.) किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सीहोर द्वारा निरस्त की गई। यह कार्यवाही कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के प्रावधानों के तहत की गई है। 
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