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Sehore: दिव्यांग यात्री से बस में हुआ था दुर्व्यवहार, कंडक्टर का लाइसेंस निलंबित, संचालक पर जुर्माना

Tue, 29 Nov 2022 06:55 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर

सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक दिव्यांग यात्री से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई के बाद बस कंडक्टर का लाइसेंस निलंबित और संचालक पर जुर्माना लगा है।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सीहोर जिले में बस संचालक यात्रियों से अक्सर मनमानी करते हुए नजर आ जाते हैं। कई बस संचालक और परिचालक मनमाना किराया भी वसूलते देखे गए हैं। इससे यात्री शोषण बढ़ रहा है और विवाद की स्थिति भी बनती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक बस संचालक ने दिव्यांग यात्री से अधिक किराया वसूला। साथ ही दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था, इसकी शिकायत दिव्यांग ने जिला परिवहन अधिकारी से की थी।

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दिव्यांग से पब्लिक बस में दुर्व्यवहार की शिकायत के संबंध में कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी ने दिव्यांग राहुल राठौर की शिकायत पर बस क्रमांक MP-13 P-1941 से एक हजार रुपये का शमन शुल्क वसूल किया। साथ ही बस कंडक्टर का लाइसेंस निलंबित किया। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी बस संचालकों को दिव्यांगों से अधिक किराया नहीं लेने और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए।

भोपाल-इंदौर रोड पर बस संचालक कर रहे अधिक मनमानी...
भोपाल इंदौर रोड सहित जिले के अधिकांश रोडों पर बस ऑपरेटरों की मनमानी चल रही है। बस संचालक निर्धारित किराए से डेढ़ से दो गुना किराया तो वसूल ही रहे हैं। वहीं, यात्रियों को जानवरों की तरह ठूसा जा रहा है। इसके बावजूद भी परिवहन विभाग हो या पुलिस प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे सब देख रहा है। कार्रवाई न होने के कारण ऐसे बस ऑपरेटरों के हौंसले और बुलंद होते जा रहे हैं। वह न केवल अधिक किराया वसूल रहे हैं, बल्कि क्षमता से अधिक यात्रियों को बसों में बैठाकर दुर्घटनाओं की शंका को प्रबल कर रहे हैं।

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