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Satna News: बोर्ड परीक्षाओं के बीच ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, CSP की देर रात दबिश, 15 डीजे उपकरण जब्त

Wed, 11 Feb 2026 12:08 PM IST
सतना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना

सार

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने शहर में कार्रवाई करते हुए 15 डीजे साउंड सिस्टम जब्त किए। विभिन्न थाना क्षेत्रों में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी।

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देर रात डीजे पर की कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शहर में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के बीच ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मैरिज गार्डन और सड़कों पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंगलवार रात सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान स्वयं एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने पुलिस बल के साथ शहर के अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की।
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शिकायतों के बाद मौके पर पहुंचे CSP
बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों और अभिभावकों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थीं। देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने से परीक्षार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान स्वयं सड़क पर उतरे और संबंधित थाना स्टाफ को मौके पर बुलाकर कार्रवाई कराई।

15 डीजे साउंड सिस्टम जब्त
कार्रवाई के दौरान कुल 15 डीजे साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर और अन्य ध्वनि उपकरण जब्त किए गए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहनाई पैलेस, उत्तरी पतेरी में सोनू वर्मा से ऑटो सहित डीजे सिस्टम जब्त किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सूर्यांश कलकत्ता मैरिज गार्डन में संचालित डीजे सिस्टम, जिसे अखिलेश विश्वकर्मा संचालित कर रहे थे, उसे भी पुलिस ने कब्जे में लिया। इसके अलावा विशांत कुशवाहा के डीजे सिस्टम को भी नियम उल्लंघन के चलते जब्त किया गया।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
तीनों डीजे संचालकों के खिलाफ धारा 223(ए) बीएनएसएस तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस का कहना है कि निर्धारित समय सीमा और ध्वनि मानकों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से पाया गया।

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एसडीएम कोर्ट में पेशी के बाद मिलेगी राहत
पुलिस के अनुसार संबंधित संचालकों के विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत एसडीएम न्यायालय में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही डीजे उपकरण सुपुर्दनामा पर लौटाए जाएंगे। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि पुनः नियमों का उल्लंघन किया गया तो धारा 141 बीएनएस के तहत छह माह तक की जेल की कार्रवाई की जा सकती है।
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आगे भी जारी रहेगी सख्ती
सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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