मंदसौर जिला आपूर्ति विभाग ने सुवासरा क्षेत्र में एक बाड़े पर छापामार कार्रवाई करते हुए 71 घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर जब्त की है। आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त सिलेंडर और मोटर वाहनों में गैस भरने के उद्देश्य से अवैध रूप से संग्रहित कर रखे थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की सूचना पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की टीम द्वारा मंगलवार को मंदसौर के सुवासरा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप चौराहा के पास भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के बाड़े पर छापामार कार्रवाई करते हुए 71 नग घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर जब्त की गई। उक्त सिलेंडर और मोटर वाहनों में गैस भरने के लिए अवैध रूप से जमा कर रखे थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीतामऊ रघुराज सिंह डोडिया द्वारा अपर कलेक्टर जिला मंदसौर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
अपर कलेक्टर द्वारा विचारण उपरांत आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा को दोषी पाया गया। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण में जब्त 71 नग घरेलू गैस सिलेंडर और तीन गैस रीफिलिंग मोटर को राजसात किया गया। आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की शिकायत पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के प्रकरण दर्ज किया गया।