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मध्य प्रदेश: नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने के मामले में प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा 

Mon, 07 Mar 2022 05:46 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल की एक कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्यारे मियां जबलपुर जेल से कोर्ट में पेश हुआ। 
 
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पत्रकार प्यारे मियां - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल की एक कोर्ट ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में पत्रकार प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376, 313 और 190 के साथ ही पॉक्सो कानून के तहत दोषी माना। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
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70 वर्षीय प्यारे मियां को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वह तब से जेल में था। इस समय जबलपुर जेल से वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ, यौन शोषण का  आरोप लगने के बाद पुलिस ने भोपाल और इंदौर में प्यारे मियां के घरों पर बुलडोजर चलाया था। इस दौरान पुलिस को मियां के बंगले से कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली थी। प्यारे मियां ने दो मंजिला बंगले की छत पर लग्जरी पेंटहाउस बनाया था। वहां बार कैबिनेट भी था। कार्रवाई के दौरान मौके से लाखों रुपये की कीमत वाली विदेशी शराब की बोतलें पाई गई हैं। सोफे के नीचे से तलवार भी मिली थी। भोपाल के तलैया थाना में प्यारे मियां के मैरिज हॉल में वह लड़कियों को पार्टी में बुलाकर उन्हें शराब पिलाता था। फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। प्यारे मियां को पकड़ने पुलिस ने इनाम भी रखा था। तब जम्मू-कश्मीर से उसे 20 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया जा सका था। 

यह है मामला
इस मामले का खुलासा दो साल पहले 2 जुलाई 2020 को हुआ था। रात तीन बजे पुलिस गश्त कर रही थी, तब शराब के नशे में कुछ नाबालिग लड़कियां सड़क पर मिली थी। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द कर दिया था। पूछताछ में पता चला कि प्यारे मियां के घर से आ रही हैं। वहां उनका यौन शोषण होता था। धीरे-धीरे खुलासे होते चले गए। प्यारे मियां बड़े ड्रग्स माफिया के संपर्क में था। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की बात भी आई। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत भी उसके खिलाफ केस दर्ज है। उस पर गैरकानूनी तरीके से सांभर के सींग रखने का आरोप है।
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