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ऐसे कैसे थमेगा कोरोना: पाबंदी के बीच निकाली कलश यात्रा, पटवारी-पंचायत सचिव पर गाज, 17 पर केस दर्ज

Sat, 05 Jun 2021 07:51 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम

सार

कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी देश व मध्यप्रदेश उबरा नहीं है, लेकिन लोगों ने सामूहिक आयोजन शुरू कर दिए हैं। रतलाम जिले के नामली के एक गांव में यह कार्यक्रम किया गया था। 
 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एक गांव में कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके धार्मिक 'कलश यात्रा' निकाली गई। यात्रा का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने गांव के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रतलाम जिला प्रशासन ने क्षेत्र के पटवारी, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। पुलिस बीट के पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है।

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रतलाम जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नामली थाना क्षेत्र के बरबोदना गांव में बृहस्पतिवार को यह कलश यात्रा निकाली गई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में इस जुलूस में अनेक महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर चलती दिखाई दे रही हैं और अन्य सैकड़ों लोग भी नजर आ रहे हैं।

प्रतिबंध के बावजूद निकाली गई यात्रा: थाना प्रभारी
नामली थाने के प्रभारी निरीक्षक वी पी सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद बरबोदना गांव में कलश यात्रा निकालने पर 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में नामजद लोगों में एक पुजारी, डीजे वाहन का मालिक और आयोजन समिति के सदस्य शामिल हैं। कलश यात्रा गांव में पांच दिन तक चलने वाले एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा थी। 
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इस बीच, रतलाम के जिलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने पत्रकारों से कहा कि ग्राम पंचायत के सचिव और क्षेत्र के पटवारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि इलाके में तैनात नामली थाने के एक जवान को ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया गया है।






एक स्थान पर छह से ज्यादा एकत्रित होने पर रोक
मध्यप्रदेश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी प्रतिबंधों के तहत एक स्थान पर छह से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लागू है। एक धार्मिक स्थल पर केवल चार लोग ही जमा हो सकते हैं।

एसपी तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), धारा 269 और 270 (खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही से कार्य) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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