मध्यप्रदेश के खंडवा नगर स्थित जिला कोर्ट ने एक्टिवा की डिक्की में रखे एक लाख 60 हजार रुपये की चोरी करने वाले दो आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों ही आरोपियों को जुर्माने से भी दण्डित किया गया है। खंडवा जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उद्द्याजीत कुंवर राव की न्यायालय द्वारा दोनों ही आरोपी अवतार सिंह पिता पंचम सिंह घोरिया निवासी गांधीनगर देवास नाका इंदौर एवं आरोपी अविनाश पिता मनोहर गांगे निवासी पंचम की फैल इंदौर को धारा-379 भादवि में दो-दो साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दडित किया है। बता दें कि इस मामले की पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भवानी शंकर दांगी ने की थी।
इस मामले में पुलिस थाना सिटी कोतवाली खंडवा ने अपराध क्रमांक 768/2018 के अंतर्गत धारा-379 भादसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद घटना स्थलों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने देखे थे। इसमें दो लोग डिक्की से रुपये निकालते हुए देखे गए, जिसके बाद उनकी खोजबीन कर पुलिस उन्हें पकड़ लाई और पूरा विवरण अदालत में पेश किया गया। इस पर अब देर से ही सही, लेकिन दोनों आरोपियों को 2-2 साल की सजा हुई है।
यह था पूरा मामला
इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया गया कि घटना दिनांक चार दिसंबर 2018 की है। फरियादी संदीप राठी आनंद ट्रेडिंग कंपनी के काम से एसबीआई के करंट खाते से रुपये निकालने के लिए गया था। फरियादी संदीप ने बैंक से एक लाख 60 हजार रुपये निकालकर उसके रूमाल में बांधकर पैसे एक्टिवा स्कूटर की डिक्की में रख दिए और बैंक ऑफ इंडिया मंडी शाखा में कुछ काम से गया। जब वह वापस आया और वह उसकी एक्टिवा से उसके ऑफिस गया, उसके बाद फरियादी ने उसकी एक्टिवा वाहन की डिक्की खोली तो उसमें रुपये नहीं दिखे।