याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवी प्रसाद पांडे अवैध रूप से मैहर मंदिर के पुजारी पद पर आसीन हैं। पुजारी बनने के बाद पांडे ने मंदिर परिसर में अवैध कब्जे शुरू कर दिए हैं।
प्रतिबंध के बावजूद मप्र के सतना जिले के मैहर माता मंदिर के पहाड़ पर चढ़ने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन व स्थानीय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव की तरफ से दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि देवी प्रसाद पांडे अवैध रूप से मैहर मंदिर के पुजारी पद पर आसीन हैं। पुजारी बनने के बाद पांडे ने मंदिर परिसर में अवैध कब्जे शुरू कर दिए हैं। श्रध्दालुओं से दान की राशि लेकर वह खुद रख लेते हैं। मैहर मंदिर के पहाड़ी रास्ते पर वाहनों का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित है। मैहर में जाने के लिए रोप-वे तथा सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बावजूद भी कथित पुजारी तथा उनके परिजनों द्वारा मंदिर में पहुंचने के लिए वाहनों का प्रयोग किया जाता है।
श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मंदिर प्रशासक तथा एसडीओ राजस्व से शिकायत की थी। शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।